राजस्थान हाई कोर्ट ने आयुर्वेद नर्स व कंपाउंडर भर्ती परीक्षा – 2023 के फाइनल रिजल्ट ( अंतिम वरीयता सूची ) पर रोक लगा दी है। इस भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति में 730 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान इसमें 281 नए रिक्त पद को भी जोड़ दिया। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया और याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही चयन प्रक्रिया के दौरान नए रिक्त पदों को जोड़ने को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। इसकी अगली सुनवाई 16 जुलाई को होने वाली है। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने बताया कि यह यह आदेश हाईकोर्ट न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ द्वारा दिया गया है। इस परीक्षा के संबंध में याचिका पूजा शर्मा और नीतिशा चौधरी सहित अन्य ने लगाई है। यह है पूरा मामला याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अधीन वर्ष 2020 में तीन वर्षीय आयुष नर्सिंग और कंपाउंडर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया था। कोविड-19 महामारी के चलते कोर्स में देरी होती गई और डेढ़ साल की देरी होने से फरवरी 2023 के स्थान पर मई 2024 में कोर्स पूरा हुआ था। 2023 में जारी हुई विज्ञप्ति आयुष विभाग ने 1 अप्रैल, 2023 की 730 रिक्तियों के लिए जारी विज्ञापन के संबंध में विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन याचिकाकर्ता का कोर्स पूरा नहीं होने से वह आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे में याचिकाकर्ता अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आयुष विभाग ने 1 अप्रैल, 2024 की गणना के अनुसार भावी 281 रिक्तियों को आयुष विभाग ने पुरानी विज्ञप्ति, 2023 के पदों में जोड़ दिया है। इन 281 पदों को इसी वैकेंसी में जोड़ा याचिकाकर्ता ने गलत माना है।