जिला सेशन कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सीकर जिले में 17 न्यायायिक क्षेत्रों में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में राजीनामे योग्य मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है। साथ ही न्यायलयों में लंबित बिजली, पानी, बैंक लोन सहित अनेक मामलों सुनवाई हो रही है और दोनों पक्षकारों की ओर से सहमति से निस्तारण किया जा रहा है। काउंसिलिंग के जरिए हो रहा निपटारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एडीजे शालिनी गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में सुनवाई के लिए सीकर जिले में 17 बेंच मामलों की सुनवाई कर रही है। ऐसा मुकदमा जो कोर्ट में आ चुका है या कोर्ट में आने की संभावना है। जिसमें राजीनामा होने की संभावना है वह सभी लोक अदालत में रखे गए हैं। जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन, बैंकों से संबंधित या वसूली का मुकदमा है उन्हें काउंसिलिंग के माध्यम से निस्तारण के लिए रखा गया है। एडीजे ने कहा कि लोक अदालत में आमजन को सस्ता, सुलभ न्याय मिलता है और इसके लिए कोई अपील नहीं करनी पड़ती । लोक अदालत में प्रकरण आने के बाद तुरंत प्रकरण का निपटारा होता है। लोक अदालत में आए केस में ने तो किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार । किसी के प्रति द्वेष भावना भी नहीं रहती।