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एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दौसा निवासी आरोपी ट्रेनी एसआई डालूराम मीणा की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अनुसंधान व साक्ष्यों में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मामले की गंभीरता और अनुसंधान को देखते हुए आरोपी को केस की इस स्टेज पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरोपी की ओर से याचिका में कहा कि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और पुलिस ने तथ्यों को सत्यापित किए बिना ही आरपीए में ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। केस की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगेगा, लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जवाब में सरकार ने कहा कि 1 फरवरी 2024 को एसओजी ने मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि डालूराम ने डमी कैंडिडेट हरचंद से परीक्षा दिलाई है।

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