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पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने पीसांगन थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपी को 20 साल का कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी भी की है कि नाबालिगों के साथ यौन हिंसा गंभीर है, इसलिए आरोपी के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है। प्रकरण के अनुसार पीसांगन थाने में एक व्यक्ति ने 6 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री अपने ननिहाल में रहती है। । वह अपने मामा के घर जाने की बात कह कर गई और शाम तक घर वापिस नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू किया और किशोरी को बरामद कर लिया। उसके बयान दर्ज किए गए। किशोरी ने अपने बयान में दुराचार किए जाने की पुष्टि की। आरोपी लेसवा निवासी ईश्वर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पीड़िता और आरोपी की एफएसएल जांच की रिपोर्ट में भी दुराचार की पुष्टि हुई। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह के अनुसार आरोपी को 20 साल कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। पढें ये खबर भी… राजस्थान बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांचने में लापरवाही:334 परीक्षक होंगे डिबार, 5251 पर पेनल्टी; अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 में परीक्षार्थियों की कॉपियां जांचने में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 334 परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए करें क्लिक

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