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राज्य सरकार ने खरीफ के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। दौसा जिले के लिए खरीफ 2024-25 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ़ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक तक करवा सकेंगे। जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना हैं वे किसान लिखित में 24 जुलाई तक बैंक या समिति में लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की बुवाई की सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति में 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी ताकि वास्तविक बुवाई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति के माध्यम से किया जा सके। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी व बटाईदार किसान ले सकेंगे। जिन किसानों ने 31 जुलाई 2024 तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा एवं जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है वे किसान नजदीकी ई मित्रा केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने से बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। जमा करानी होगी 2% प्रीमियम राशि
कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना ने बताया कि खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रति हैक्टेयर कुल बीमित राशि व प्रीमियम की राशि इस प्रकार रहेगी

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