बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उप चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग को इसके लिए अनुशंसा (सिफारिश) भेजी है। अब आयोग तय करेगा चुनाव की तारीख क्या होगी। वहीं, राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। जिले में EVM के पहले फेज की चेकिंग भी पूरी हो गई है। कंवरलाल मीणा के अयोग्य करार होने पर सीट खाली हुई
दरअसल, कंवरलाल मीणा को अयोग्य करार देने के बाद सीट खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान एक प्रशासनिक अधिकारी (SDM) पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता समाप्त की थी
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व जनता अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3) के तहत थी, जो दो साल या उससे अधिक की सजा पर स्वतः अयोग्यता लागू करती है। सबसे पहले जानिए- वो मामला जो विधायक के गले की फांस बना 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई हुई थी। विधायक के वकील नमित सक्सेना ने कहा था कि रिवॉल्वर की कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में क्रिमिनल फोर्स का कोई मामला नहीं बनता है। जिस वीडियो कैसेट को तोड़ने और जलाने की बात कही गई है, उसे भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है। ऐसे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी यहां नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला सुनाया था।
