नाबालिग का अपहरण कर रेप के करीब 5 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम 5 ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने रेप के आरोपी आलोक बैरवा उर्फ चिंटू निवासी अलकोदिया थाना तालेड़ा जिला बूंदी की 10 साल कठोर कारावास की सजा व 35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि सहयोगी सूरज निवासी इंद्रागांधी नगर थाना उद्योग नगर को भी 10 साल कठोर कारावास की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि 16 जुलाई 2019 को परिजनों ने कोटा ग्रामीण के कैथून थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 15 जुलाई 2019 को लापता हो गई। आसपास व रिश्तेदारो के यहां तलाशा, लेकिन नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
बालिका को दस्तयाब कर बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र गांव के अलकोदिया निवासी आलोक बैरवा उर्फ चिंटू और उद्योग नगर थाना क्षेत्र के इंद्रा गांधी नगर निवासी सूरज कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आलोक को रेप और सूरज को रेप में सहयोग करने का दोषी माना। दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।
अपहरण व रेप के आरोपियों को 10-10 साल की जेल:नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गए, 5 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई
