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अवैध डोडा ले जाने के दोषी को 10 साल की:1 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया,फरवरी 2020 में पुलिस ने कि थी कार्रवाई,जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

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जिला एवं सत्र न्यायालय ने 11 क्विंटल 62 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त ले जाने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास व 1 लाख के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया हैं।
लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि 8 फरवरी 2020 को कोतवाली जालोर के एसआई भैरूसिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आहोर से बाड़मेर की ओर एक ट्रक टैंकर में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त भरकर ले जाया जा रहा है पुलिस ने टीम बनाकर शाम 4.30 बजे पुलिस ने मांडवला में नाकाबंदी कर आरोपी सहित माल को पकड़ा। चालक ने उदयपुर के मावली में गायत्री नगर निवासी मेहबूब खान पुत्र न्याज मोहम्मद के रुप में अपनी पहचान बताई। ट्रक टैंकर की जांच में ऊपर बने 3 कम्पार्टमेंट में डोडा भरा मिला। पुलिस ने 75 कट्टे बरामद किए। हर कट्टे में 15.500 किलो डोडा था।
इस पर पुलिस ने मेहबूब खान को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को 10 का कारावास व 1 लाख रूपए के आर्थिक दंड से दण्डित किया। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने की।

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