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आधार एनरोलमेंट ID से नहीं मिलेगा पैन:इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी मान्य नहीं; 2017 से मिल रही सुविधा 1 अक्टूबर से बंद होगी

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अक्टूबर से PAN एप्लिकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का एप्लिकेशन नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। सरकार ने कहा है कि आधार एप्लिकेशन फॉर्म की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर एक से ज्यादा पैन जनरेट हो सकता है, इससे पैन का दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस ऑप्शन को 1 अक्टूबर 2024 से बंद करने का फैसला किया है। यह सुविधा 2017 से है। लेकिन सरकार का मानना है कि आधार नंबर का कवरेज बढ़ रहा है, और यह भारत के लगभग सभी लोगों को मिल चुका है। आधार नंबर से अलग है आधार एनरॉलमेंट ID
आधार नंबर 12 अंकों का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत के लोगों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आता है। जबकि आधार एनरोलमेंट ID (EID) 14 अंकों का नंबर है, जो आधार कार्ड के लिए अप्लाय करने वाले एप्लिकेंट को दी जाती है।

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