सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में सोमवार को दूसरे सप्ताह भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। आज चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील एके शर्मा ने बहस करते हुए कहा- एसओजी ने पिछली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश अपनी मर्जी से ही कर दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं थे। उन्होंने कहा- एसओजी ने 19 मार्च 2024 को ट्रेनी एसआई का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था। इस टेस्ट में केवल 50 ट्रेनी एसआई ही फेल हुए थे। ऐसे में भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा- यह एक नया फैक्ट हमारे सामने आया है। वहीं, आप कह रहे हैं कि एसओजी ने अपनी मर्जी से ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। इन दोनों तथ्यों को लेकर हम एसओजी एडीजी वीके सिंह से ही पूछना चाहेंगे। वहीं, कोर्ट ने मंगलवार को एसओजी एडीजी वीके सिंह को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। राईका को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था
चयनित अभ्यर्थी की ओर से बहस पूरी होने के बाद आरपीएससी के वकील एमएफ बैग ने बहस करते हुए कहा कि आरपीएससी ने भर्ती पूर्ण होने की सिफारिश 30 जून 2023 को सरकार को भेजी दी थी। इससे करीब दो माह पहले 18 अप्रैल को तत्कालीन आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, सदस्य रामू राम राईका ने पहले ही बता दिया था कि उनके बेटे और बेटी एसआई भर्ती में अभ्यर्थी है। इस पर राईका को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। भर्ती से लग रहा आरपीएससी कितनी गोपनीयता रखती है
अदालत ने कहा- भले ही उन्हें (राईका) चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें प्रक्रिया की जानकारी रही होगी। इस पर आरपीएससी के वकील ने कहा- आयोग में पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कितनी गोपनीयता रहती है, यह इस भर्ती से साफ जाहिर होता है।
