Site icon Raj Daily News

किडनी रोग से पीड़ित उप-प्राचार्य को राहत:रेट ने पदस्थापन आदेश पर लगाई रोक, विभाग ने 300 किलोमीटर दूर कर दिया था पदस्थापन

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने किड़नी रोग से पीड़ित उप-प्राचार्य को राहत देते हुए उसके पदस्थापन आदेश पर रोक लगा दी हैं। रेट ने सीकर के पीएम श्री राधाकृष्ण मारु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर रोड में उप-प्राचार्य के पद पर कार्यरत मोहम्मद जाहिद की अपील पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। प्रार्थी के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि साल 2023 में प्रार्थी की स्कूल व्याख्याता से उप-प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की गई थी। पदोन्नति के समय प्रार्थी को वर्तमान स्कूल में ही कार्यग्रहण करवा लिया गया था। लेकिन पदोन्नति के करीब दो साल बाद उप-प्राचार्य के पद पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेसर जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित किया गया है। सीकर जिले में कई पद खाली
प्रार्थी ने अपील में कहा कि वह किडनी रोग से पीड़ित है और उसका निरंतर उपचार चल रहा है। इसके बावजूद प्रार्थी को तीन सौ किलोमीटर दूर पदस्थापन किया गया है। जबकि सीकर जिले में ही उप-प्राचार्य के पद रिक्त है। ऐसे में प्रार्थी का दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया जाना उचित नही है। इस पर अधिकरण ने प्रार्थी के पदस्थापन आदेश पर रोक लगाते हुए उसे वर्तमान स्कूल में ही कार्यरत रखने के आदेश दिए है। साथ ही अधिकरण ने विभाग को निर्देश दिए है कि प्रार्थी का अभ्यावेदन स्वीकार करके उसे निस्तारित करें।

Exit mobile version