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किसानों के लिए जरूरी खबर:अब न्यूनतम दो बीघा जमीन वाले किसानों को भी मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ, 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान

कृषि विभाग ने कांटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी योजना वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में शिथिलता दी है। अब काश्तकार एक जगह न्यूनतम आधा हैक्टेयर (दो बीघा) भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया कि किसान कड़ी मेहनत व लागत लगाकर फसल और सब्जियां पैदा करते हैं, लेकिन नील गाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से खेतों की कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन इस वर्ष विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में शिथिलता देते हुए व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसान एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (02 बीघा) भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जिले के सभी सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को क्षेत्र के पात्र एवं इच्छुक किसानों से तारबंदी योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस तरह मिलेगा अनुदान सहायक निदेशक कृषि ने बताया कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर (20 बीघा पक्की) भूमि में तारबंदी करवाते हैं तो सभी किसानों को 70 फीसदी अनुदान राशि के हिसाब से प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56 हजार की अनुदान राशि मिलेगी एवं व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरिफेरी में न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (2 बीघा पक्की) भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48 हजार रुपए एवं सामान्य किसानों को 40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन योजना के लिए इच्छुक एवं पात्र किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए प्रस्तावित भूमि की पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा ट्रेस व जमाबंदी एवं जनाआधार कार्ड, लघु-सीमान्त प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं के द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें ताकि पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके। इस प्रकार करनी होगी तारबंदी किसान व्यक्तिगत या समूह में खेतों की तारबंदी करते समय 15 फ़ीट की दूरी पर खम्भे लगाए व 5 कांटेदार वायर आड़े व 2 कांटेदार वायर क्रॉस लगाए या चैनलिंक जाल भी लगा सकते हैं। लोहे व सीमेंट के खम्बे की सुरक्षा के लिए भूमि में पीसीसी भी करना जरूरी है। तारबंदी पर व्यय राशि के समस्त बिल किसानों को उपलब्ध करवाने होंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा व अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

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