बूंदी में जिला न्यायाधीश अजय शुक्ला ने 9 साल पुराने मारपीट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। किसान से मारपीट कर उसे गंभीर घायल करने के दोषी छोटू लाल को 5 साल की कैद और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। घटना 19 मई 2016 की रात की है। पीड़ित राम प्रसाद मीना अपनी पत्नी अंजना देवी और पोती निकिता के साथ खेत पर थे। पत्नी और पोती मेहंदी लगा रही थीं। इसी दौरान आरोपी छोटू मीणा तीन साथियों के साथ वहां आया। पानी पीने के बहाने खेत में घुसे आरोपियों ने राम प्रसाद पर हमला कर दिया। छोटू ने पहले लकड़ी से राम प्रसाद के बाएं हाथ पर वार किया। फिर कुल्हाड़ी से उनके बाएं कान पर प्रहार किया। बचाव में आई पत्नी को भी लकड़ी से मारा गया। पोती निकिता गांव से मदद के लिए लोगों को बुलाने गई। कुत्ते की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो गए। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। धारा 341 में 1 माह, धारा 323 में 6 माह, धारा 324 में 2 साल और धारा 325 में 5 साल की सजा तय की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने पैरवी की। मामले में 13 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेज पेश किए गए। फैसले के बाद आरोपी को जिला कारागृह भेज दिया गया है।