भास्कर संवाददाता | पाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से खरीफ 2024 की फसलों का बीमा कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खरीफ फसलों के लिए बीमा अधिसूचना जारी कर दी गई हैै। जिसके अंतर्गत अधिसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोंठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली है। उन्होंने कहा कि बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की सूचना 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी। जो ऋणी कृषक फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक बैंक में लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। फसल 1 हेक्टेयर में बीमित राशि किसान द्वारा वहन राशि बाजरा 22303 446.06 उड़द 34093 681.86 कपास 41100 1644 मूंग 30364 607.28 ग्वार 27669 553.38 मक्का 28023 560.46 तिल 27078 541.56 ग्रेट मिलेट 15666 313.32 सोर्स – पीएमएफबीवाई साइट कटाई के 14 दिन बाद तक ही फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा : कृषि आयुक्त ने कहा कि फसल बुआई से लेकर कटाई तक सूखा, लम्बी सुखा अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट और व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से लगी आग, तूफान, ओलावृृष्टि और चक्रवात सहित नुकसान जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसका पटवार मंडल में 4 व तहसील क्षेत्र में न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों से ज्ञात उत्पादन को गारंटी उपज में से नुकसान का आंकलन कर बीमित राशि अनुसार फसल बीमा क्लेम निर्धारित किया जाता है। फसल कटाई के बाद 14 दिन तक सूखने के लिए खेत में छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृृष्टि से हुए नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा। बता दें कि बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसान द्वारा वहन किया जाएगा।