Site icon Raj Daily News

खरीफ फसलों के लिए बीमा करने को लेकर अधिसूचना जारी, प्रपत्र नहीं भरने पर अपने आप होगा

योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई फसलों की सूचना 29 जुलाई तक लिखित में देवे। वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति द्वारा किया जा सकेगा। जो ऋणी कृषक, फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक बैंक को लिखित में सूचना देवे। भास्कर न्यूज | नागौर राज्य सरकार ने खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते उन्हें बैंक में 24 जुलाई तक सूचना देनी होगी। यानी जिन किसानों ने कोऑपरेटिव सहकारी बैंक व अन्य बैंकों से कृषि ऋण ले रखा है और उन्हें बिना नहीं करवाना है तो उन्हें बैंक में प्रपत्र भरकर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्वयं ही फसलों का बीमा हो जाएगा। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। दरअसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। फसलवार बीमा की प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा। राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए बीमा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली है।

Exit mobile version