बूंदी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए घर में घुस कर मारपीट करने के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 3 साल की कैद और 3-3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 28 फरवरी 2021 का है। लाखेरी निवासी ललिता बाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि ताराचंद, विष्णु, कुबेरचंद, प्रदीप, दीपक और बुद्धिप्रकाश उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने ललिता बाई, उनके पुत्र और पुत्रवधू के साथ मारपीट की। इस हमले में सभी पीड़ित घायल हुए। लाखेरी पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने 15 गवाह पेश किए। कोर्ट में 14 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 325 और 325/149 के तहत 3 साल कैद और 1-1 हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 323 के तहत 1 साल की सजा और 1-1 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 के तहत 6 माह की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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