झुंझुनूं | जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति लेने के लिए अब 50 रुपए शुल्क चुकाना होगा। इतना ही नहीं जन्म व मृत्यु की सूचना में देरी करने पर भी अब ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने नगर निकायों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण की अतिरिक्त कॉपी लेने के लिए 5 की जगह 50 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं रिकॉर्ड जांच के लिए अब 20 रुपए की फीस चुकानी पड़ेगी। इसके साथ अस्पताल द्वारा जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देरी से देने पर 250 से 1000 रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा। नए नियम के अनुसार 30 दिन बाद और एक साल के अंदर सूचना दिए जाने पर 50 रुपए और एक साल के बाद देने पर 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।