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हत्या के प्रयास के करीब 10 साल पुराने मामले में अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 4 (ADJ 4) ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी जुबेर (39) निवासी किशोरपुरा व शाहिद खान उर्फ चिल्ली (39) निवासी दादाबाड़ी को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा व 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपसी रंजिश में युवक पर फायर किया। निशाना चूकने के बाद चाकू से हमला किया था। जिससे युवक के 3 घाव लगे।

एफआईआर के अनुसार परिवादी अब्दुल हनीफ ने महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी जिसमें बताया कि उसकी केशवपुरा सेक्टर 6 में नॉनवेज का रेस्टोरेंट है। 17 अगस्त 2015 की रात 10 बजे करीब शहीद चिल्ली अपने तीन दोस्तों के साथ आया। आते ही उसने शराफत भाई के बारे में पूछा। मैने शराफत के फोन लगाकर शाहिद चिल्ली की बात करवाई। करीब 10- 15 मिनट बाद शराफत रेस्टोरेंट पर आया और शाहिद चिल्ली से बात करने चला गया। एक दो मिनट बाद ही अचानक शराफत चिल्लाया, बचाओ,बचाओ, मेरे गोली मार दी। चीखने की आवाज सुन कर मै और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी दौड़े। देखा तो शराफत के पेट से खून बह रहा था। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। शिकायत पर पुलिस के अनवर उर्फ गुड्डू (40) शाहिद खान उर्फ चिल्ली (39) निवासी दादाबाड़ी ,आरिफ हुसैन (30) निवासी गुमानपुरा, जुबेर (39) निवासी किशोरपुरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 22 गवाहों के बयान करवाए।

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