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जिस थाने में मामला दर्ज,उसी में सफाई करने का आदेश:इसी शर्त पर हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला मामले में राजीनामा स्वीकार किया

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राजस्थान हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में पांच युवकों को अशोक नगर थाने में दो दिन तक सफाई करने की शर्त पर राजीनामे को स्वीकार किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने अनुराग व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जिस थाने में युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसी थाने में युवकों को दो दिन सफाई करनी होगी। याचिकाकर्ता के वकील राजेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 24 मई 2025 को जयपुर के सरदार पटेल मार्ग पर 23 से 25 वर्ष के निवाई के कुछ युवकों पर इसी आयुवर्ग के बांदीकुई के कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक का सिर फूट गया। इसको लेकर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आरोपी युवकों के खिलाफ पहला आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और दोनों पक्षों में राजीनामा होने के आधार पर मामले को बंद करने को आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने नए आपराधिक कानून में शामिल सामुदायिक सेवा की सजा के प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ताओं को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 दिन तक अशोक नगर थाने की सफाई करने की सजा सुनाते हुए मामले को बंद करने का आदेश दिया।

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