बूंदी में जैत सागर नाले से अवैध कब्जे हटाने का रास्ता साफ हो गया है। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य वशिष्ठ ने नाले पर अतिक्रमण से जुड़े 13 प्रकरणों में याचिकाकर्ताओं की स्थगन याचिकाएं खारिज कर दी हैं। लाईन पुलिस-तहसील रोड पर स्थित आवासीय कॉलोनी के 13 निवासियों ने नगर परिषद, आरयूडीपी और जिला कलेक्टर के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं में सुरेश कुमार जागिंड, चेतन कुमार, बृजराज गौतम समेत अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने अपने मकानों को नगर परिषद द्वारा न तोड़े जाने की मांग की थी। जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि मकान पट्टे की सीमा से बाहर बने हैं। प्रशासन ने जीपीएस से तैयार नक्शा भी पेश किया, जिसमें अतिक्रमण साफ दिखाई दे रहा था। राज्य सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने न केवल नाले के बफर जोन में कब्जा किया है, बल्कि कुछ ने नाले पर प्रोटेक्शन बनाकर निर्माण भी कर लिया है। न्यायालय ने मौके की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले से नगर परिषद अब नाले पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकेगी।