जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने यहां किसी भी किराएदार, कर्मचारी या ड्राइवर इत्यादि रखने पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने शहर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, जोधपुर शहर या पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार के गांव-कस्बों के सभी आवासीय परिसरों और व्यवसायिक संस्थानों के मालिक/प्रबंधकों को अपने परिसरों में नियुक्त किए गए सभी किरायेदार, घरेलू सहायक, चालक, चौकीदार, निजी कर्मचारी या विक्रेता (सेल्समेन) आदि का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया और अनिवार्यता व्यक्तिगत जानकारी संधारण: सभी मालिक/प्रबंधक को अपने किरायेदार या सेवाकर्मी की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, अधिकृत पहचान-पत्र आदि) संधारित करनी होगी। 15 दिन में सत्यापन: नियोजन के अधिकतम 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति का पुलिस सत्यापन स्थानीय थाने में कराना अनिवार्य है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना: यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देना भी अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराया, तो कार्रवाई आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी, सत्यापन न कराने या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना न देने पर कानूनी कार्रवाई संभव है, जिसमें जेल या जुर्माना भी शामिल हो सकता है। आम नागरिकों के लिए यह जरूरी