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जोधपुर शहर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर्स, एजेंटों और कबाडियों के लिए पुलिस आयुक्तालय ने एक आदेश जारी कर पांच अहम बिंदूओं की पालना करने के निर्देश जारी दिए हैं। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया की ओर से जारी आदेश में किसी भी तरह के सेकेंड हैंड वाहन की खरीद-बिक्री करने वाले (कार या बाइक बाजार संचालक) को उस वाहन और उसकी खरीद और बिक्री करने वाले व्यक्तियों की भी तमाम जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी लगवाने जरूरी है। इंदौलिया ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी सेकेंड हैंड वाहन डीलरों, एजेंटों और कबाडियों से अपील की है कि वे आदेश का पूरी तरह पालन करें, ताकि शहर में अपराध पर नियंत्रण रहे और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आदेश के मुख्य बिंदु 1. पहचान पत्र और रजिस्टर अनिवार्य 2. दस्तावेजों की पारदर्शिता 3. स्वामित्व की प्रमाणिकता 4. संदिग्ध लेन-देन की सूचना 5. CCTV कैमरे अनिवार्य

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