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टाटा स्टील को टैक्स डिपार्टमेंट से ₹1,007 करोड़ का नोटिस:इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप, कंपनी ने कहा- यह नोटिस बेबुनियाद

टाटा स्टील को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1,007 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत इस्तेमाल को लेकर एक नोटिस मिला है। यह नोटिस वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए है। रविवार (29 जून) को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी। 27 जून को रांची के कमिश्नर (ऑडिट), सेंट्रल टैक्स के दफ्तर से आए इस नोटिस में टाटा स्टील को 30 दिनों के अंदर जमशेदपुर में सेंट्रल GST और सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल/जॉइंट कमिश्नर के सामने पेश होने को कहा गया है। नोटिस के मुताबिक, कंपनी ने CGST/SGST एक्ट 2017 के सेक्शन 74(1) और IGST एक्ट 2017 के सेक्शन 20 का उल्लंघन करते हुए ITC का गलत फायदा उठाया। असल में बकाया GST ₹493 करोड़ टाटा स्टील ने साफ किया कि उसने सामान्य कारोबार के दौरान पहले ही 514.19 करोड़ रुपए का GST चुका दिया है। कंपनी का कहना है कि नोटिस में इस राशि को एडजस्ट करने का प्रस्ताव है, इसलिए असल में बकाया GST सिर्फ 493.35 करोड़ रुपए है। कंपनी ने कहा- यह नोटिस बेबुनियाद कंपनी का मानना है कि यह नोटिस बेबुनियाद है और वह तय समयसीमा में इसका जवाब देगी। टाटा स्टील ने यह भी कहा कि इस नोटिस का कंपनी के फाइनेंशियल, ऑपरेशन और अन्य एक्टिविटीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि बिजनेस अपने इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को अपनी आउटपुट टैक्स देनदारी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं।

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