जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरने के कारण एक यात्री की मौत होने के मामले में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। मामले में पीठासीन अधिकारी शैलेन्द्र के. शर्मा ने याचीगण की ओर से दायर की गई क्लेम याचिका को स्वीकार किया है। ट्रिब्यूनल ने मृतक यात्री के आश्रितों को 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है। ट्रिब्यूनल ने इस राशि पर 10 फरवरी, 2024 से 09 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर सवाई माधोपुर निवासी मृतक यात्री मेघराज की पत्नी प्रियंका सहित अन्य आश्रितों ने क्लेम याचिका दायर की थी। आठ लाख का क्लेम ब्याज सहित मिलेगा एडवोकेट विकास शर्मा तामड़िया एवं विकास खुडानिया ने याचीगण की ओर से पैरवी करते हुए अधिकरण को बताया कि मेघराज ट्रेन से 10 फरवरी, 2024 को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से अपने घर सवाई माधोपुर जा रहा था। मेघराज वैध टिकिट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन में अधिक भीड़ होने एवं झटका लगने से यात्री मेघराज चाकसू थाना क्षेत्र में ट्रेन से नीचे गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। अधिवक्ता विकास शर्मा तामड़िया और विकास खुडानिया ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि 34 वर्षीय मेघराज सीतापुरा-जयपुर स्थित एक निजी कंपनी में कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर रहा था। इस दुःखद घटना से परिवार पर एक तरह से वज्रपात सा हो गया तथा परिवार के सदस्यों का लालन-पालन करना मुश्किल हो गया है। इस पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने क्लेम याचिका को स्वीकार करते हुए मृतक यात्री के आश्रितों को 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने इस राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश प्रदान किए गए।

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