बारां शहर के नाकोड़ा कॉलोनी में संचालित एक निजी स्कूल में बिना मान्यता के कक्षा एक से 12वीं तक कक्षाओं के संचालन करने और आरटीई के तहत अध्यनरत स्टूडेंट्स से अवैध शुल्क वसूलने का मामला सामने आया है। विभाग की टीम के निरीक्षण में शिकायत भी सही मिली है। इस पर शिक्षा विभाग ने संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीडीईओ रणवीर सिंह ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि डॉ. पुष्पराज कान्वेंट स्कूल नाकोड़ा कॉलोनी बारां में आरटीई के तहत कक्षा एक में अध्ययनरत अनुष्का ओझा पुत्री बृजेश ओझा से 2500 रुपए और कक्षा दूसरी के विद्यार्थी दिव्यार्थ पारीक पुत्र संजय पारीक से 4 हजार रुपए लिए गए हैं। जिसकी रसीद भी उन्हें दी गई, जबकि आरटीई के तहत प्रवेशित स्टूडेंट विकी शुल्क का पुर्नभरण राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से अनमोल पुत्र हेमन्त यादव को कक्षा-11 के लिए अंकतालिका जारी की गई है। स्कूल में अवैध रूप से बिना मान्यता के कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। सीडीईओ ने बताया कि जांच दल की ओर से निरीक्षण के दौरान सामने आया है कि 11 जुलाई को कक्षा-9 और 10वीं संचालित की जा रही है। जबकि स्कूल को माध्यमिक स्तर के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। स्कूल को कक्षा 8 (उच्च प्राथमिक) स्तर के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक बारां की ओर से 20 नवंबर 2019 को अस्थाई रूप से सत्र 2019-20 के लिए ही सशर्त मान्यता जारी की गई और निदेशालय मा. शि. बीकानेर के आदेश पर अस्थाई मान्यता के सभी निजी स्कूलों को सत्र 2022-23 तक की अवधि के लिए ही यह छूट सशर्त प्रदान की गई थी। ऐसे में निरीक्षण के दौरान यहां संस्थान में बिना वैध मान्यता के ही कक्षा 1 से 12 वीं तक का संचालन करते हुए उक्त कक्षाओं के संचालन का प्रचार-प्रसार भी किया गया है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन को बिना मान्यता के कक्षा एक से 12वीं तक संचलित करने और आरटीई के तहत अध्यनरत स्टूडेंट्स से अवैध शुल्क वसूलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।