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चूरू के रतननगर में एडीजे कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रतननगर के मदनलाल को दोषी मानते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 18 जुलाई 2018 का है। रतननगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रतननगर तिराहे पर एक वाहन से 44 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया था। पुलिस ने मदनलाल और रामप्रताप को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 43 दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए। एडीजे राजेन्द्र चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने दूसरे आरोपी रामप्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपियों की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

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