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दिव्यांग बच्ची से रेप, दोषी को 20 साल की सजा:50 हजार का जुर्माना लगाया; परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी

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भरतपुर पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने एक नाबालिग 8 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। युवक ने घर में घुसकर बच्ची से रेप किया था। जब पीड़िता की मां घर पहुंची तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया- 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने रूपवास थाने में मामला दर्ज कराया। मां ने बताया था- मैं 20 मार्च 2022 को शाम को करीब 5 बजे में खेत पर गई थी। मेरा पति काम पर गया हुआ था। उस समय गोपाल (24) नाम के युवक ने घर में घुसकर बेटी से रेप किया। गोपाल घर में घुसा तो छोटा बेटा घर में था। वह गोपाल को देख मुझे खेत से बुलाने के लिए आया। मैं घर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद गोपाल ने दरवाजा खोला। उसने धमकी दी- अगर किसी को भी घटना के बारे में बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 25 मार्च को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में चालान पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट में 27 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने अखिलेश कुमार ने गोपाल को आरोपी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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