विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) इशरार खोखर ने एक फैसला सुनाते हुए अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई है। 52,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई अन्य सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 3 सितंबर 2023 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2 सितंबर 2023 की दोपहर को उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, जबकि वह खुद कॉलेज में काम करने गई हुई थीं। आरोपी पति, जो उस वक्त काम पर था, शराब के नशे में घर लौट आया और अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी कि वह अपनी मां को कुछ न बताए। पीड़िता आरोपी की दूसरी पत्नी की बेटी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया। मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयान से मिली सजा राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाबू ने इस्तगासा पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 30 दस्तावेज प्रदर्शित किए। न्यायालय में उन्होंने तर्क दिया कि यह एक बेहद गंभीर अपराध है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई। न्यायालय ने अन्य विभिन्न धाराओं में भी सजा और जुर्माना से दंडित करते हुए यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।