सवाई माधोपुर | जिले में धारा 38 पुलिस एक्ट में जब्त लावारिस वाहन के मालिक 6 माह के अन्दर कार्यालय पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर या संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपना मालिकाना हक एवं सबूत प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि इस अवधि में कोई अपना हक साबित नहीं करेगा तो लावारिस वाहन को नियमानुसार नीलाम कर राशि राजकोष में जमा करा दी जाएगी।

By

Leave a Reply