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धौलपुर के अपर सेशन न्यायालय ने 10 साल पुराने खेत विवाद में हुई मारपीट के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के कुल 10 दोषियों को 7-7 साल की जेल और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला 17 जुलाई 2015 का है। देव का पुरा मोरोली की गुड्डी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि विरोधी पक्ष ने घातक हथियारों से उस पर और उसके परिवार पर हमला किया। इस मामले में न्यायाधीश राकेश गोयल ने निर्भय और निरंजन पुत्र होतम सिंह, अमर सिंह, रामाधार और हनुमान दास पुत्र निर्भय सिंह को दोषी पाया। इसी घटना में दूसरे पक्ष से निर्भय सिंह ने भी मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में केदार सिंह और नेकराम पुत्र सोवरन सिंह, प्रकाश पुत्र सिज्जेराम, रामकेश पुत्र दौलतराम और रामबरन पुत्र इंद्र सिंह को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को दोनों मामलों में फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि सभी दोषियों को समान सजा दी गई है।

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