समरावता में विधानसभा उप चुनाव में हुई आगजनी, उपद्रव, हिंसा के मामले में सोमवार को नरेश मीणा की वारंट पेशी हुई। आज भी इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं हुए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जून दी है। नरेश मीणा के एडवोकेट फतेह लाल मीणा ने बताया कि नगर फोर्ट थाने में दर्ज FIR नंबर 167/24 को लेकर SC/ST कोर्ट टोंक में सुनवाई होनी थी। इसमें नरेश मीणा के पक्ष की ओर से पहले ही चार्ज बहस हो गई थी। आज आदेश आने की पूरी संभावना थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 24 जून दे दी है। पेंडेंसी के चलते आदेश जारी नहीं हो पाए इसलिए अगली तारीख दी है। उधर, इस मामले में सरकार की ओर से नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक राम अवतार सोनी ने बताया कि मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 जून दी है। SC,ST कोर्ट से नहीं हुई जमानत नरेश मीणा के इस कोर्ट में नगर फोर्ट में दर्ज केस नंबर 166 और 167 चार्ज बहस के लिए है। इनमें से किसी मामले में यहां से जमानत नहीं हुई। केस नंबर 166 (SDM के थप्पड़ मारने का केस) में हाईकोर्ट से 30 मई को नरेश मीणा को जमानत मिली थी। इसके जमानती मुचलके 12 जून को SC,ST कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नरेश मीणा के पक्ष की ओर से पेश किए गए थे। पोलिंग बूथ पर एसडीएम को मार दिया था थप्पड़ 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता (टोंक) गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। इस दिन हुई हिंसा के बाद दूसरे दिन 14 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। नरेश मीणा पर चार मुकदमे लगाए गए थे। कोर्ट के आदेश पर नरेश मीणा को 15 नवंबर को जेल भेज दिया था। इस मामले में पहले उनियारा और टोंक डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जहां से जमानत खारिज हो चुकी है। अप्रैल में इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर SC-ST कोर्ट टोंक में ट्रांसफर करवा लिया।

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