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झालावाड़ की विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट-2 ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 12 मार्च 2021 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को जबरन कार में बिठा लिया था। जब पिता ने कार रुकवाने की कोशिश की, तो आरोपी ने कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। 17 मार्च 2021 को पीड़िता के पिता ने एसपी को एक और शिकायत दी। इसमें बताया कि आरोपी और उसकी पत्नी मिलकर उनकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण कर रहे हैं। एसपी ने कामखेड़ा थाने को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने 23 नवंबर 2022 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद पीड़िता ने अपने संरक्षक के साथ कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 8 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज गणेश कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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