नाबालिग से रेप के करीब साल भर पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम- 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारवास की सजा और 8 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सहयोगी दूसरे आरोपी को बरी किया गया है। आरोपी 15 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर जयपुर लेकर गया था। भांजे के कमरे पर रेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया- फरियादी ने 29 जुलाई 2023 को देवली मांझी थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसकी बहन अपने पति व बेटे के साथ मजदूरी करने चली गई। 15 साल की बेटी को ननिहाल में छोड़ दिया। 29 जुलाई की दोपहर 4 बजे बाद से 15 साल की बेटी बिना बताए कहीं चली गई। फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उसे आसपास सभी जगह ढूंढा लेकिन पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करीब ढाई महीने बाद (अक्टूबर 2023) में पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोपी कालू उर्फ महेंद्र निवासी प्रेमनगर प्रथम के खिलाफ चालान पेश किया गया। 14 गवाहों के बयान करवाए। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। सहयोग करने के आरोपी दुर्गाशंकर उर्फ बंटी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया।