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अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने 16 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी पड़ोसी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 61 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया- क्लॉक टावर थाने में 16 साल की नाबालिग की मां ने अप्रैल 2024 में मुकदमा दर्ज करवाया था। मां ने शिकायत में बताया- पड़ोस में रहने वाले युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। पीड़ित ने अपने बयानों में बताया- आरोपी ने मार्च में उसे अपने घर बुलाकर रेप किया था। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 28 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए। एफएसएल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी पड़ोसी को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 61 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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