बूंदी के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में 22 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला नैनवा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 1 अगस्त 2024 को अपने पिता के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता और आरोपी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे पर बुलाकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें भी खींच लीं। आरोपी पीड़िता को धमकी देता था कि अगर वह पैसे नहीं देगी तो उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर देगा। डर के मारे पीड़िता ने घर से पैसे लाकर आरोपी को दिए। इसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए मजबूर करना जारी रखा। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने अदालत में 13 गवाहों की गवाही और 29 दस्तावेज पेश किए। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी बंटी डोडी थाना देई, जिला बूंदी का रहने वाला है।