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पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत:हाई कोर्ट ने परिणाम रिवाइज करने पर लगाई अंतरिम रोक, RPSC की अपील पर दिए आदेश

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पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2019 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। आरपीएससी की अपील पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने एकलपीठ के परिणाम रिवाइज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। करीब दो माह पहले एकलपीठ ने भर्ती का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया था। इससे भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया था। आरपीएससी ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। अगर विज्ञापन की शर्तों से इन्हें कोई आपत्ति थी तो उन्हें पहले ही इसे चुनौती देनी चाहिए थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं का मैरिट में नम्बर नहीं आने के बाद इन्होंने शर्तों को चुनौती दी। ऐसे में इन्हें नहीं सुना जा सकता है। फाइनल ईयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हुए एकलपीठ में याचिकाकर्ताओं के वकील रघुनंदन शर्मा ने बताया- इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में कई याचिकाएं लगी थीं, जिसकी सुनवाई जस्टिस दिनेश मेहता ने हाइब्रिड तरीके से की थी। हमने कोर्ट को बताया कि भर्ती में न्यूनतम योग्यता बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (BVSc. AH) रखी गई थी। आरपीएससी ने इस भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति 22 अक्टूबर 2019 को निकाली। इसके अनुसार भर्ती में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते थे। जबकि राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के तहत भर्ती में केवल वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली हो या वे फाइनल ईयर के एग्जाम में शामिल हुए हों। हमने कोर्ट से कहा कि भर्ती में विज्ञप्ति के ऊपर नियम हैं। नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे में आरपीएससी ने अपात्र लोगों को भर्ती में शामिल कर लिया हैं। जिससे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए हैं। इसलिए अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर करके भर्ती का परिणाम रिवाइज किया जाए। याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखने के निर्देश उन्होंने बताया कि करीब 900 पदों पर भर्ती को लेकर 2 अगस्त 2020 को लिखित परीक्षा हुई थी। 29 सितंबर 2023 से लेकर 11 जून 2024 तक इंटरव्यू हुए। परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 3 अगस्त 2024 को आया। जिसे हमने चुनौती दी थी। अब खंडपीठ ने परिणाम रिवाइज करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए 43 पद खाली रखने के निर्देश भी आरपीएससी को दिए हैं। वहीं मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को तय की हैं।

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