नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी की उम्र 30 साल है। नागौर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वशिष्ठ पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष चंद्र चौधरी ने बताया कि पाॅक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश सतीश चंद्र कौशिक ने जायल थाना इलाके में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आज आरोपी युवक लक्ष्मण को 20 साल के कारावास की सजा के साथ 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामला जायल थाना इलाके का है। जहां पर 16 सितम्बर, 2020 को पीड़िता नाबालिग बच्ची घर से थोड़ी दूर भेड बकारियां चराने गई थी, 12 साल की बालिका को अकेले देखकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजन उसे लेकर राजकीय चिकित्सालय जायल पहुंचे। बच्ची की हालत देखकर अस्पताल में मौजूद महिला चिकित्सा अधिकारी ने बाद में जायल पुलिस को इस मामले की सूचना दी। इसके बाद पीडिता के पर्चा बयान दर्ज किए गए और पर्चा बयान के आधार पर अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया । इस मामले में पाॅक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने अभियुक्त लक्ष्मण को 20 साल की जेल एवं 20 लाख के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए तथा 27 दस्तावेज प्रदर्शित किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक लक्ष्मण का जुर्म संगीन करार देते हुए सजा सुनाई है।
पाॅक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाया 20 साल का कारावास:बकरी चराने गई 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का फैसला
