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पैथ लैब के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन जरूरी

कोटा | पैथोलॉजी लैब के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड लागू कर दिया है। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अब पैथ लैब के लिए पांच साल का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संचालक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि 5 जून 2013 की अधिसूचना के अनुसार जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कलेक्टर एवं संयोजक सीएमएचओ रहेंगे। सदस्यों में पुलिस अधीक्षक या उनका प्रतिनिधि एवं सीएमएचओ से मनोनीत दो सदस्य रहेगा। मिनिमम स्टैंडर्ड में बेसिक, मीडियम व एडवांस लैब आती हैं। बेसिक लैब में एमबीबीएस, मीडियम व एडवांस लैब में निर्धारित योग्यतानुसार एमडी होना चाहिए।

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