राजस्थान सरकार ने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में फायर एनओसी नवीनीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद अब भवन मालिकों को फायर एनओसी के लिए दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। दरअसल, सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में प्रदेशभर में फायर एनओसी नवीनीकरण (रिन्यू) के लिए भवन मालिकों को दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में जहां फायर एनओसी नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र में फायर एनओसी शुल्क को बढ़ाकर 15 हजार जबकि नगर परिषद क्षेत्र में शुल्क को बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। 2023 में बढ़ाई थी दर इससे पहले प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 14 सितंबर 2023 को प्रदेश में फायर एनओसी नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 21 महीने बाद एक बार फिर फायर एनओसी शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फायर एनओसी की समय अवधि को एक साल से बढ़कर 3 साल करने का फैसला किया था। हालांकि यह फैसला नगरीय निकाय में टूरिज्म को प्रमोट करने वाले होटल रिसोर्ट और मॉन्युमेंट पर ही लागू हुआ था।