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कालिका माता क्षेत्र निवासी निलेश जोशी ने हाउसिंग फाइनेंस – लिमिटेड के शाखा प्रबंधक और ब्रांच मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी कि कालिका माता क्षेत्र में आवासीय – भूमि और पक्का मकान है। इस संपत्ति को प्रार्थी ने ऋण प्राप्त करने पर अभियुक्तगण के पास बतौर प्रतिभूमि स्वरूप बंधक रखी गई थी। अभियुक्त ने प्रार्थी के विरुद्ध ऋण कोराना काल व लॉकडाउन के कारण ऋण नहीं चुका पाने से अभियुक्त ने प्रार्थी के विरुद्ध धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिमुक्तिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रर्वतन अधिनियम, 2022 के तहत न्यायालय कलेक्टर में कार्रवाई प्रस्तुत की। इस पर 14 जून, 2023 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारीतकर प्रार्थी की वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा लिए जाने के आदेश पारीत किए गए। इस पर 29 जून, 2024 को प्रार्थी की जमीन को कब्जे में लेकर सीलचीट कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी ने 21 अगस्त, 2024 को ऋण का भुगतान मय ब्याज कर दिया। लेकिन अभियुक्त प्रार्थी को संपत्ति का अनुकूल कब्जा सुपुर्द नहीं कर रहे हैं। इससे प्रार्थी को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। आरोप है कि प्रार्थी ने अभियुक्तों से संपर्क किया तो विधिक कब्जा नहीं देकर धमकाया। परिवादी ने आशंका जताई कि उसकी कब्जेशुदा संपत्ति में खुर्दबुर्द होने से अभियुक्त कब्जा मौके पर आकर सुपुर्द नहीं कर रहे। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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