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बजट के बाद टैक्स दर बदली:जिला परिवहन विभाग गाड़ियों की टैक्स दरों में किया बदलाव, रियायत के साथ भार भी

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राज्य बजट से वाहनमालिकों को परिवहन विभाग से कुछ रियायत मिलेगी, तो आर्थिक भार भी पड़ेगा। अब तक ई-रवन्ना के बकाया चालानों में गाड़ी के ओवरलोड पर चार लाख तक जुर्माना होता था, वह अब अधिकतम एक लाख रुपए तक होगा। जिला परिवहन अधिकारी एनएन शाह ने बताया कि 1200 सीसी से ज्यादा क्षमता की कारों और डीजल गाड़ियों की कीमत पर एकबारीय टैक्स दो फीसदी बढ़ाने से अब 25 से 50 हजार रुपए ज्यादा टैक्स लगेगा। टैक्स दरों में बदलाव को लेकर शाह ने बताया कि विभाग ने अधिसूचना लागू कर दी है। 13 सीट तक के टैक्सी वाहनों पर 2 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया है, वहीं 13 से 22 सीट तक के वाहनों के टैक्स की दर में 10 प्रतिशत की कमी की गई है। इसके दीगर, 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों के टैक्स में कीमत पर 4 प्रतिशत की जगह 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। अब 1200 सीसी से अधिक क्षमता की मोटर कार डीजल गाड़ी के टैक्स में जहां दस फीसदी टैक्स 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से अब वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है। शाह ने बताया कि अन्य राज्यों से जिले मे पुन: पंजीयन (नंबर बदलवाने) की प्रक्रिया में पहले प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक की छूट अधिकतम 8 वर्ष एवं 80 प्रतिशत तक देय थी। उसे घटाकर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट कर दी है। परमिट और नाम ट्रांसफर के टैक्स पर 15 की बजाय 30 दिन छूट रहेगी। टैक्स जमा हो चुका, लेकिन पंजीयन शेष है, ऐसे वाहनों पर नई दर लागू नहीं होगी। डंपर और भार वाहनों के टैक्स की सालाना राशि 40 हजार कर दी है। पहले यह 37 हजार 100 ही थी। इससे अब डंपर संचालकों को करीब तीन हजार का फटका लगेगा। हालांकि बकाया टैक्स वाले वाहनों पर जिला परिवहन एवं कराधान अधिकारी के निर्णय के तहत अधिकतम जुर्माना बाकियात का 2 फीसदी या न्यूनतम 100 रुपए तक ही लेगा। टैक्स की गणना का आधार 10 जुलाई की तिथि रहेगी। जिनका टैक्स 9 जुलाई से पूर्व जमा हो चुका है, उनका 9 जुलाई तक पहले की दर से और 10 जुलाई से नई दर के आधार पर टैक्स भुगतान होगा। विभाग ने तय रुट के अलावा अन्य मार्ग पर बस-मिनी बस संचालन पर प्रतिमाह टैक्स राशि 300 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति सीट की है। ऑल इंडिया परमिट के वाहनों का प्रतिमाह तय समय पर टैक्स भरने पर विभाग मार्च में अब 25 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत छूट देगा। नए यात्री वाहन के पंजीयन अथवा ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान परमिट नहीं होने पर वाहन का मासिक टैक्स 600 रुपए प्रतिदिन वसूला जाएगा। 22 सीटर से बड़े यात्री वाहन से स्पेशल परमिट के लिए 600 रुपए प्रतिदिन टैक्स रहेगा। इससे ज्यादा क्षमता के टूरिस्ट गाड़ियों पर टैक्स की दर 875 रुपए प्रतिसीट प्रतिमाह रहेगी।

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