बूंदी में जिला न्यायाधीश अजय शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दो साल पुराने हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। यह फैसला 23 अप्रैल 2025 को सुनाया गया। मामला थाना देईखेड़ा के गांव डपटा का है। 24 मई 2023 को राम रतन की हत्या की गई थी। इसी दौरान श्याम बिहारी और विशाल के साथ मारपीट भी की गई थी। आरोपी आकाश, बुद्धि प्रकाश बैरवा और दिलखुश उर्फ दीनदयाल बैरवा को अदालत ने दोषी करार दिया। तीनों को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने धारा 341 के तहत एक माह और धारा 323/34 के तहत छह माह का अतिरिक्त कारावास भी सुनाया। श्याम बिहारी की शिकायत पर देईखेड़ा पुलिस ने मामले की जांच की। लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने अदालत में 24 गवाह पेश किए। साथ ही 30 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। तीनों आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। फैसले के बाद सजा वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागृह भेज दिया गया है।