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बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की गिरफ्तारी का वारंट जारी:लुधियाना कोर्ट ने दिए आदेश, 10 लाख के फ्रॉड केस में गवाही देने नहीं पहुंचे

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। 10 लाख के फ्रॉड केस में बार-बार समन भेजने का बावजूद सोनू सूद लुधियाना के कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इसके बाद लुधियाना की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रमणप्रीत कौर ने सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो गैर जमानती है। जिस कंपनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है, उसके सोनू सूद ब्रांड एंबेसडर थे। फिलहाल इस मामले में सोनू सूद या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सोनू सूद हाल ही रिलीज हुई ‘फतेह’ में नजर आए थे। लुधियाना कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट… अब पढ़िए क्या है पूरा मामला लुधियाना के एडवोकेट से 10 लाख की धोखाधड़ी
मामला 1 जुलाई 2023 का मामला है। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम रिकेजा कॉइन के नाम पर चला रहा है। नवंबर 2021 में लुधियाना आया। उसने राजेश खन्ना को फिरोजपुर रोड स्थित होटल रेडिसन ब्लू में मिलने के लिए बुलाया। यहां उसने उसे अपने मल्टी लेवल कारोबार की जानकारी दी। तीन गुणा पैसे देने का लालच दिया
एडवोकेट ने शिकायत में लिखा कि आरोपी ने उसे मार्केटिंग कारोबार का सदस्य बनने का लालच दिया। आरोपी ने उन्हें कहा कि वह 8 हजार रुपए का निवेश करे। उन्हें तीन गुणा पैसे वापिस दिए जाएंगे। इस दौरान उसने उनसे 10 महीने में 24 हजार रुपए लौटाने का वादा किया था। 12500 डॉलर का निवेश करवाया
एक आईडी में कम से कम 100 डॉलर और अधिकतम 5000 डॉलर तक इन्वेस्ट हो सकते थे। आरोपी ने झूठे आश्वासन के तहत उनसे 12500 डॉलर का निवेश अपनी अलग-अलग आईडी के माध्यम से करवाया। जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बनती है। गवाही के लिए तलब सोनू सूद
इसके ब्रांड एंबेसडर होने के चलते सोनू सूद को गवाही देने के लिए कोर्ट में तलब किया गया था। हालांकि, कोर्ट की ओर से कई बार समन भेजे जाने के बावजूद सोनू सूद ने इन्हें नजरअंदाज किया। उनकी गैरमौजूदगी के कारण अब कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 10 फरवरी को
मुंबई के अंधेरी पश्चिम में ओशिवारा पुलिस स्टेशन को वारंट भेजा गया है, जिसमें उन्हें अभिनेता को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

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