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बूंदी के नैनवां में जमीन विवाद को लेकर भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनवां की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना 14 जून 2013 की है। सुवालाल का शव 15 जून को कोरमा रोड पर जाटों के खेत के पास मिला था। शव पर सिर, हाथ और पैरों पर चोट के निशान थे। मृतक के भाई रामलाल ने बताया कि सुवालाल उसकी देखरेख में रहता था। वह खेत की रखवाली करता था। रामलाल ने आरोप लगाया कि सुखदेव से जमीन का विवाद चल रहा था। उसने शक जताया कि सुखदेव, उसकी पत्नी कैलाशी और बेटा विनोद ने मिलकर हत्या की। पुलिस ने पप्पू उर्फ राजेंद्र समेत चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने 23 गवाह और 58 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर सुखदेव को दोषी माना। अन्य आरोपियों के खिलाफ फैसला अभी नहीं आया है।

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