झुंझुनूं | भारवाहनों का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा होगा। डीटीओ डॉ. मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि जिले में 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए वाहन कर जमा कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं होने पर जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी। वाहन कर के भुगतान ऑनलाइन या परिवहन कार्यालय में करा सकते है।

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