राज्य सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद मीना ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पशुपालक का जनाधार कार्ड एवं आवेदक पशुपालक की पशु के साथ टैग नम्बर सहित फोटो होना जरूरी है। साथ ही मोबाइल नम्बर का आधार से लिंक होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए मोबाइल एप एवं वेबसाइट से ई-मित्र पर 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी कार्ड योजना के लाभार्थियों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जन आधार कार्ड धारक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों), 10 बकरी, 10 भेड़, 1 उष्ट्र वंश पशु का निशुल्क बीमा किया जाना है। इस योजना में गाय, भैंस और ऊंट के लिए 40 हजार रुपए का बीमा मिलेगा। योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर आवेदन ज्यादा आए तो लॉटरी से चयन होगा। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे। पशुपालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान हो सकेगा। पशुपालक का जनआधार कार्ड, आवेदक पशुपालक एवं पशु के साथ फोटो, जाति प्रमाण-पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और पशुओं के टैग नंबर होना पंजीकरण के लिए आवश्यक है।