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गुरुवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 विधानसभा में पेश किया गया। राज्य में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती सुसाइड और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइंस राज्य के बिल से अलग राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिल में केंद्र की गाइडलाइंस को बिल में जगह नहीं दी गई है। कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन्स ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये मजबूत बिल नहीं है। केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कमजोर बिल पेश किया है। इस बिल का विरोध करने वालों के तर्क…. 2024 में केंद्र सरकार ने जारी की थी गाइडलाइंस शिक्षा मंत्रालय ने 2024 में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्‍चों को एडमिशन नहीं दे सकते। भ्रामक वादे करना और अच्‍छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। स्‍टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्‍लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके बाद भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। इसके अनुसार कोचिंग सेंटर्स 100% सिलेक्शन और 100% नौकरी देने का दावा नहीं कर सकते। राज्य में दो महीने के अंदर 7 स्टूडेंट सुसाइड राजस्थान सरकार का ये फैसला कोटा में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड के दौरान आया है। कोटा में इस साल अब तक 7 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। एजुकेशन की ऐसी ही और खबरों के लिए पढ़ें… 1. QS वर्ल्‍ड रैंकिंग 2025 सब्‍जेक्‍ट वाइज जारी:देश की 79 यूनिवर्सिटीज शामिल, पिछले साल से 10 ज्‍यादा; टॉप 50 में 9 भारतीय इंस्टिट्यूट्स QS वर्ल्‍ड सब्‍जेक्‍ट वाइस रैंकिंग 2025 जारी हो गई है। इसमें भारत के 9 हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स ने टॉप 50 में जगह बनाई है। पूरी खबर पढ़ें…

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