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मर्डर के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा:अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था पति; प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या की थी

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दौसा के महवा कस्बे की मम्मू कॉलोनी में 6 साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटनाक्रम 12 सितंबर 2019 का है, इस संबंध में मृतक के भाई ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। अपर लोक अभियोजक रतनचंद शर्मा ने बताया- विवाहिता व उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंधों की भनक लगते ही आरोपी भूर सिंह मीणा निवासी झारोटी ने वारदात के 15 दिन पहले ही मृतक की पत्नी रजिया को चाकू दे दिया था। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक शैलू खान उर्फ उस्मान को चाकू मार और सिर को ईंटों से कुचल दिया। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने नहाकर कपड़े बदल लिए, लेकिन पुलिस को उन पर संदेह हुआ। पुलिस जांच को डायवर्ट करने के लिए आरोपी रजिया बानो ने नकदी व जेवरात लूट का घटनाक्रम बताते हुए पति की हत्या किए जाने की बात कही। लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती बरतने पर बाद में उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया था। अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट में 20 गवाह और 50 दस्तावेज पेश किए थे। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे आशुतोष गोसिंघा ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रजिया बानो व उसके प्रेमी भूर सिंह मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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