बांसवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने की बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अभिषेक शर्मा और उसके पिता सुरेश शर्मा की 1 करोड़ 44 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ (1) के तहत फ्रीज किया गया। उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीना के निर्देशन और बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई हुई। वित्तीय जांच के लिए खमेरा थाना प्रभारी रमेशचंद्र सेन को विशेष निर्देश दिए गए थे। पुलिस के अनुसार 5 दिसंबर 2024 को लोहारिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 1 किलो 223 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपी की पहचान अभिषेक शर्मा निवासी बोरी, जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि इस तस्करी में उसके पिता सुरेश शर्मा की भी संलिप्तता थी। पुलिस ने सुरेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। अवैध संपत्ति की जांच के लिए खमेरा थाना प्रभारी रमेशचंद्र सेन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने जांच में पाया कि अभिषेक और सुरेश शर्मा ने प्रतापगढ़ में आरजी नंबर 206/1212, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर जमीन पर एक व्यावसायिक रिसॉर्ट बनाया था। इस संपत्ति की बाजार कीमत 1 करोड़ 44 लाख रुपये आंकी गई। इसके बाद संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव कंपिटेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली को भेजा गया। अभियुक्तों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुनवाई के बाद 25 फरवरी 2025 को संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया। आदेश की पालना में खमेरा थाना पुलिस ने संपत्ति पर बोर्ड लगाकर संबंधित लोगों को सूचित किया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तस्करी से अर्जित संपत्ति जब्त करने की मुहिम आगे भी चलती रहेगी। कंटेंट- राहुल शर्मा घाटोल।