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झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में मिलावटी मिठाई बेचने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जय श्री जोधपुर स्वीट एंड नमकीन की दुकान से 5 मार्च 2015 को लिए गए मोतीचूर के लड्डू के सैंपल में मानकों से अधिक खाद्य रंग और घटिया वनस्पति घी पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनारायण गुर्जर ने झालरापाटन बस स्टैंड स्थित दुकान से सैंपल लिया था। कोटा की खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला में जांच में यह सैंपल अनसेफ पाया गया। दुकानदार की अपील पर गाजियाबाद की रेफरल लैब में दोबारा जांच कराई गई। वहां भी सैंपल अनसेफ पाया गया। सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने बताया कि मिठाई में इस्तेमाल किया गया वनस्पति घी गुणवत्तापूर्ण नहीं था। साथ ही खाद्य रंग की मात्रा भी निर्धारित सीमा से ज्यादा थी। इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अंकुर अग्रवाल ने दुकान के मालिक पीर सिंह और विक्रेता मदन सिंह राजपुरोहित को दोषी माना। दोनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(1) के तहत 6 माह का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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